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अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं से स्वरोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित

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अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं से स्वरोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित

खण्डवा//अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सदस्यों से स्वयं का रोजगार व व्यवसाय स्थापित करने के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री संतोष शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2025_26 में #टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना” में 150 युवाओं को स्वरोजगार हेतु मदद देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा “भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना” में भौतिक लक्ष्य 30, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में भौतिक लक्ष्य 69, संत रविदास स्वरोजगार योजना में भौतिक लक्ष्य 28 एवं सावित्रीबाई स्व सहायता समूह योजना में 7 स्व सहायता समूहों को लाभान्वित करने का लक्ष्य शासन से प्राप्त हुआ है। इसके लिए इच्छुक युवा एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।
सहायक आयुक्त श्री शुक्ल ने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संचालित टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए । आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा आवेदक की पासपोर्ट साइज की एक फोटो आवश्यक है । इस योजना के तहत स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से 10 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि, ऋण के रूप में दी जाती है। योजना के तहत ब्याज अनुदान 7 प्रतिशत 5 वर्ष के लिए देय होगा। गारंटी फीस प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है।
भगवान बिरसा मुंडा योजना एवं संत रविदास स्वरोजगार योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तथा आवेदक कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस योजना के तहत स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानों के तहत आवेदक को ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत 7 वर्ष के लिए देय होगा तथा गारंटी फीस प्रदेश सरकार भरेगी।
सहायक आयुक्त ने बताया कि सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर मरम्मत, किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय के लिए परियोजना राशि 1 लाख से 25 लाख तक स्वीकृत की जा सकती है । वाहन संबंधी योजनाओं में आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

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